ज्वेलरी शॉप, शोरूम, बैंक समेत अन्य में प्रवेश करने से पहले सीसीटीवी के सामने मॉस्क हटाना अनिवार्य

कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है लेकिन पुलिस विभाग ने कुछ स्थानों पर मास्क हटाना भी जरूरी कर दिया है। ये स्थान हैं ज्वैलरी शॉप, शोरूम, बैंक समेत अन्य गोल्ड लोन कंपनियों में। यहां प्रवेश करने से पहले लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने मास्क हटाना अनिवार्य होगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को पकड़ा जा सके। पुलिस का तर्क है कि धीरे-धीरे लॉकडाउन खुलने पर शहर में बड़े-बड़े शोरूम भी खुलेंगे। ये शोरूम बदमाशों के निशाने पर रहते हैं। इसलिए उनकी पहचान के लिए मास्क हटाना जरूरी होगा। पुलिस कमिश्नर केके राव ने सभी डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और सीआईए प्रभारियों को आदेश दिया है कि हरियाणा के डीजीपी द्वारा निर्देश हैं कि कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मॉस्क पहनना अनिवार्य है।
अब धीरे-धीरे लॉकडाउन खुलने पर सुनार की दुकानें, शोरूम एवं कैश लेन-देन करने वाली लोन कंपनियों के दफ्तर भी खुलने शुरू हो गए हैं। ज्वैलरी की दुकानें और शोरूम हमेशा से अपराधियों के निशाने पर होते हैं। आपराधिक तत्व अपने चेहरों पर मॉस्क पहनकर चोरी या लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। मॉस्क पहनने के कारण वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी पूरी फोटो कवर नहीं हो पाएगी और उनकी धरपकड़ करना मुश्किल हो जाएगा।



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