दिल्ली सरकार का आदेश, शव को दो घंटे के अंदर मोर्चरी में करना होगा शिफ्ट

कोरोना संक्रमित मरीजों की अस्पताल में मौत होने पर शव को अब दो घंटे में मोर्चरी में शिफ्ट करना होगा। इस संबंध में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए। भास्कर ने 27 मई को “ वार्ड में 10 से 12 घंटे शव के साथ रह रहें हैं मरीज” शीर्षक से खबर प्रमुखता से लगाईथी। अब सरकार ने अस्पताल में संदिग्ध/कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत होने पर निर्देश जारी किए है। इसमें 2 घंटे में शव को मोर्चरी में शिफ्ट करने के अलावा मृतक के परिजन 12 घंटे के अंदर खुद संपर्क करते है तो अस्पताल परिवार और नगर निगम के साथ बातचीत कर 24 घंटे में अंतिम संस्कार करने का शेड्यूल तैयार करेंगे।

यदि मौत के 12 घंटे में परिजन अस्पताल से खुद संपर्क नहीं करते है तो परिवार को संबंधित एसएचओ तारीख और समय के साथ अंतिम संस्कार की जगह की सूचना देंगे। एसएचओ को 12 घंटे के अंदर सूचना देना सुनिश्चित करना होगा। वहीं, अनाथ/लावारिश कोरोना पॉजिटिव/संदिग्ध शव होने पर पुलिस मौत होने के 72 घंटे में सभी कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे और 24 घंटे के अंदर शव का अंतिम संस्कार करेंगे।

यदि मृतक दिल्ली से बाहर का है तो अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेडेंट संबंधित राज्य के रेसिडेंट कमिश्नर को नोटिस जारी करेंगे और 48 घंटे के अंदर जवाब देने का समय देंगे। इसके बाद ही कोई जवाब नहीं आता है तो अस्पताल 24 घंटे के अंदर शव का अंतिम संस्कार की कार्रवाई करेंगे। शव का समय पर अंतिम संस्कार समय पर करने की जिम्मेदारी संबंधित अस्पताल के मेडिकल डॉयरेक्टर/डॉयरेक्टर की होगी। वहीं, इसके लिए सभी तैयारी संबंधित एरिया के नगर निगम की होगी।



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Delhi government orders, body to be shifted to Morchary within two hours


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